लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सीबीआई को मिली मुकदमा चलाने की अनुमति
लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है. गृह मंत्रालय ने CBI को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है. CBI ने लालू के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी.
लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है. गृह मंत्रालय ने CBI को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है. CBI ने लालू के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी.
लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है. गृह मंत्रालय ने CBI को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है. सीबीआई ने यह जानकारी राऊज एवेन्यू कोर्ट में दी है. दरअसल CBI ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी थी.
2004 से 2009 के बीच हुआ घोटाला
कोर्ट ने 28 फरवरी को इस मामले में प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को जमानत दे दी थी. CBI ने आरोप लगाया था कि 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप “डी” पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था, जिसके बदले में उन्होंने जमीन के टुकड़े भारी छूट पर लालू के परिवार के सदस्यों को बेचे थे. लालू यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे.
एक अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ साजिश रची और जमीन के बदले में अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को ‘विकल्प’ के तौर पर नियुक्त किया. यह जमीन मौजूदा सर्किल रेट से कम कीमत पर और बाजार दर से काफी कम कीमत पर हासिल की गई.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को ‘नौकरी के बदले जमीन’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था. उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.
तेजप्रताप भी आए लपेटे में
इस मामले में कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है. वो एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे. इस मामले में पहली बार तेजप्रताप यादव को भी समन भेजा गया है. कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, किरण देवी को 7 अक्टूबर को तलब किया है. पहली बार तेजप्रताप यादव को इस मामले में समन भेजा गया है.