Interim Order of Delhi HC: अमिताभ बच्चन के बिना मंजूरी के तस्वीर-आवाज न करें इस्तेमाल, अंतरिम आदेश !

बॉलीवुड (Bollywood) के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Veteran actor Amitabh Bachchan) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा...

बॉलीवुड (Bollywood) के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Veteran actor Amitabh Bachchan) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में मुकदमा दायर किया है।

आवाज के इस्तेमाल को लेकर जारी किया आदेश

आपको बता दें कि इस कारणवश बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी आवाज और नाम को लेकर व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग की है। बताया जा रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट भी इस सुनवाई के लिए तैयार है।

मुख्य सूचना

  • आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना उपयोग न किया जाये।
  • महानायक अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है।
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया है।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर दी है।
  • अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया है।
  • अमिताभ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और विभिन्न विज्ञापनों में भी उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।
  • टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजों को हटाने के लिए कहा है।
  • हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है।
  • यह कथित तौर पर बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है।
  • अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग किया जा रहा है।
  • अदालत का यह भी विचार था कि जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है।

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