दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता उमर खालिद की जमानत खारिज, कपिल मिश्रा ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत !

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसे दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में साजिश रचने और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 के दंगों के पीछे की साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर आज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने फैसला सुनाया है। निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर खालिद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

भाजपा नेता कपिल मिश्रा फैसले का किया स्वागत

वहीं, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि उमर खालिद दिल्ली में दंगों और निर्दोष लोगों की हत्या का दोषी है। ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे जिहादी कानून के चंगुल से नहीं बच सकते। मैं आज दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं।

UAPA के तहत जमानत देने से किया इनकार

आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि जमानत अर्जी में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है, इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

 

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