ज्ञानवापी मस्जिद फैसला : वर्तमान कमिश्नर की देखरेख में 17 मई से पहले होगा सर्वे – कोर्ट
साथ ही कहा अगर मस्जिद के संपूर्ण भाग पर सर्वे कराने का आदेश देते हुए कोर्ट ने सर्वे के कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे
आज यूपी में वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ( court ) ने मुस्लिन पक्ष के द्वारा दाखिल की गयी याचिका को ख़ारिज करते हुआ कहा की कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की देखरेख में ही सर्वे कराया जाएगा। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए एक वकील ने बताया कि कोर्ट ने हर हाल में 17 मई तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है।
सर्वे के कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर
बता दें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से कोर्ट कमिश्रर अजय मिश्रा पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है की अगर मस्जिद के संपूर्ण भाग पर सर्वे कराने का आदेश देते हुए कोर्ट ने सर्वे के कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे।
स्थानीय प्रशासन की मदद से सर्वे का काम पूरा
कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा की तहखाने का भी सर्वे होगा। अगर ताला न खुले तो वीडियोग्राफी के लिए उसे तोड़ा जा सकता है। कोर्ट के आदेश में सर्वे के समय में बदलाव किया गया है। साथ ही अदालत ने सर्वे का समय निर्धारित करते हुए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। अदालत ने कहा कि 17 मई तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद से सर्वे का काम पूरा कराया जाए।