Lucknow: लखनऊ में लागू हुई धारा 144, प्रदर्शन पर लगी रोक !

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान प्रमुख त्योहार और प्रदर्शनों को देखते हुए लखनऊ शहर में धारा 144 लागू की गई है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान प्रमुख त्योहार और प्रदर्शनों को देखते हुए लखनऊ शहर में धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था ने इसके आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही बीकेटी तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। यह फैसला शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए लिया गया है।

BKT तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक

जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष पर बड़े आयोजन होते हैं। इस माह में गुरु गोविंद सिंह जयंती भी है। साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। इसे देखते हुए पांच जनवरी तक के लिए धारा 144 बढ़ाई गई है।

  • बता दें कि 10 जनवरी तक धारा 144 शहर में लागू रहेगी।
  • सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे।
  • उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

मुख्य बिंदु

  • आदेश में कहा गया है कि लाउडस्पीकर माइक व शोर शराबे से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।
  • अब अगर कोई धरना-प्रदर्शन करता है तो 7 इसे न्यायिक अवमानना का दोषी माना जाएगा।
  • लखनऊ में प्रमुख त्योहार और प्रदर्शनों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई है।
  • जेसीपी कानून एवं व्यवस्था ने इसके आदेश जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • BKT तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।
  • कोई भी संगठन व्यक्ति या समूह परिसर में धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं।
  • परिसर में प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • SDM शिप्रा पाल ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है।

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