देशद्रोह कानून कानून पर रोक, कोर्ट ने कही ये बात …

कोर्ट ने कहा कि, आरोपियों को राहत मिलती रहेगी। वही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को देशद्रोह अधिनियम की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों की समीक्षा करने की भी अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि, जब तक देशद्रोह कानून की समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक सरकारें धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करें और न ही इसमें कोई जांच करें।

जुलाई में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अगर देशद्रोह के मामले दर्ज होते हैं, तो वे पक्ष राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालतों को ऐसे मामलों में तेजी लानी होगी। कोर्ट ने कहा कि, आरोपियों को राहत मिलती रहेगी। देशद्रोह कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

गौरतलब है कि बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए।

 

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