अब बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट हटाए, सरकार की नोटिस जारी !

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X' (पहले ट्विटर), यूट्यूब (YouTube) और टेलीग्राम में अब भारत में अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।

आज के समय में मोबाइल में सब कुछ चीजे मिल जाती है और साथ ही सोशल प्लेटफॉर्म अब इतना अपग्रेड हो गए है की बच्चो की पढ़ाई लिखाई भी उसी से होती है जबसे कोरोना देश में आया तबसे मोबाइल की डिमांड बाजार में और ज्यादा बड़ गई। जिसके चलते कुछ ने मोबाइल का सही इस्तेमाल किया और कुछ बच्चो ने गलत इस्तेमाल किया आपको बता दे की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पहले ट्विटर), यूट्यूब (YouTube) और टेलीग्राम में अब भारत में अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किया है।

X, Youtube और Telegram को सरकार का नोटिस, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट  हटाएं, वर्ना होगा एक्शन - INDIA LIVING NEWS Government notice to X-YouTube  and Telegram-remove content related to

बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए नोटिस किया जारी

इसका मतलब ये है कि इन प्लेटफॉर्म पर सीधे लागू होने वाले कानून और नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। भले ही कंटेंट इन्होंने अपलोड नहीं की हो। बयान में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है इसमें उन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) हटाने की चेतावनी दी गई है।

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सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को दी चेतावनी

इन प्लेटफॉर्म को दिए गए नोटिस किसी भी CSAM को तत्काल प्रभाव से हटाने या उन तक पहुंच को अक्षम करने के महत्व पर जोर देते हैं। मंत्रालय ने कहा कि नोटिस का अनुपालन नहीं करना आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रालय ने तीन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को चेतावनी दी है कि नोटिस के अनुपालन में देरी होने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनको मिली सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, जो वर्तमान में उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है।

 

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