Uttar Pradesh: कोर्ट ने दी बृजेश सिंह को सशर्त जमानत, इस बाहुबली नेता पर किया था जानलेवा हमला !
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर 2001 में हुए जानलेवा हमले व हत्या षड्यंत्र के आरोपी माफिया ब्रजेश सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह की जमानत मंजूर कर ली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर 2001 में हुए जानलेवा हमले व हत्या षड्यंत्र के आरोपी माफिया ब्रजेश सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है।
14 साल से जेल में है बृजेश !
बाहुबली बृजेश सिंह को 21 साल पुराने गाजीपुर के उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। यह आदेश जज अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा दिया गया। बृजेश सिंह के एडवोकेट सूरज सिंह ने कहा कि “बृजेश पर 3 केस में ट्रायल चल रहा है। 2 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। सिर्फ यही एक मुकदमा था, जिसमें जमानत नहीं मिली थी।” बता दें कि बृजेश सिंह 14 साल से जेल में है। फिलहाल वह वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
क्या था पूरा मामला ?
यह मामला 15 जुलाई 2001 का है जब मऊ सदर के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे थे। तभी दोपहर करीब 12:30 बजे गाजीपुर के मुहम्मदाबाद इलाके की उसरी चट्टी में उनके काफिले पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में मुख्तार के गनर सहित 3 लोग की मौत हो जाती है और 9 लोग घायल हो जाते हैं। कई साल तक फरार रहने के बाद ब्रजेश सिंह को 2007 में उड़ीसा से पकड़ा गया था। तब से वह वाराणसी की जेल में बंद हैं।
कोर्ट ने दी सशर्त जमानत !
राज्य सरकार और मुख्तार अंसारी की ओर से वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा, बृजेश सिंह के खिलाफ 41 आपराधिक मुकदमे हैं। उसे जेल से रिहा करना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सौदान सिंह केस के निर्देश, तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर ब्रजेश सिंह को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने बृजेश और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमे से 2 आरोपियों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई। बता दें कि मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद हैं।
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