सुप्रीम कोर्ट ने अतीक-अशरफ हत्याकांड का जुड़ा व्यापक हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश !

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत और पिछली घटनाओं के संबंध में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत और पिछली घटनाओं के संबंध में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यूपी सरकार से एक हलफनामा दायर करने को कहा और मामले को तीन सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूपी सरकार अपने हलफनामे में जस्टिस चौहान की रिपोर्ट के अनुसरण में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख करेगी और अतीक और उनके भाई की हत्या से ठीक पहले की घटना के संबंध में उठाए गए कदमों का खुलासा करेगी।

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वाहन को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ की हत्याओं की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश से यह भी पूछा कि अतीक और अशरफ को ले जा रहे वाहन को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया और उनकी परेड क्यों कराई गई। इससे पहले अधिवक्ता तिवारी ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग की थी, जिनकी पुलिस की मौजूदगी में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

 

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