आम्रपाली प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला – सभी खरीदारों को 2024 तक मिलेगा घर।
आम्रपाली प्रोजेक्ट्स को लेकर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि 2024 तक ....
आम्रपाली प्रोजेक्ट्स को लेकर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि 2024 तक सभी खरीदारों को घर मिल जाएगा। शीर्ष अदालत ने आम्रपाली के प्रमोटर अनिल शर्मा को स्वास्थ्य के आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बायर्स के प्रमोटर अनिल शर्मा को शंकर नेत्रालय चेन्नई मद्रास में एक ऑपरेशन से गुजरने की अनुमति दी।
आम्रपाली के CFO को नही मिली जमानत
इसके अलावा कोर्ट ने एक प्रमोटर शिवप्रिया की अंतरिम जमानत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सीएफओ चंद्र प्रकाश को जमानत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने चंद्र प्रकाश को उचित फोरम में जमानत याचिका दायर करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि 1,900 से ज्यादा घर खरीदारों का कहना है कि उन्होंने डिफॉल्ट किया है, वे भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
फ्लैट बेंचकर पैसा इकट्ठा करें
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अगर खरीदार पैसे नहीं देते हैं तो वे अपना फ्लैट बेचकर पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि बाकी प्रोजेक्ट के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी ने एफएआर की बिक्री का विरोध किया। वहीं, बैंकों ने कहा कि उन्होंने एफएआर के आधार पर एनबीसीसी को 1600 करोड़ का कर्ज दिया है।
2019 में शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इस मुद्दे पर भी अगली सुनवाई में शीर्ष अदालत में बहस होगी।
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