#मुख्य न्यायाधीश: 5 महीने के ‘हिजाब विवाद’ पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई !

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 'उदय उमेश ललित' सोमवार (Monday) को अदालत में अपने पहले दिन ही 'कर्नाटक हिजाब विवाद' मामले की सुनवाई करने वाले हैं।

‘सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश’ (Chief Justice of Supreme Court) ‘उदय उमेश ललित’ (Uday Umesh Lalit) सोमवार (Monday) को अदालत में अपने पहले दिन (First Day) ही ‘कर्नाटक हिजाब विवाद’ (Karnataka Hijab Controversy) मामले की सुनवाई करने वाले हैं।

‘हिजाब विवाद’ मामले की आज होगी सुनवाई 

बता दें कि ‘चीफ जस्टिस 900 से अधिक याचिकाओं को सूचीबद्ध’ करके एक प्रभावशाली प्रदर्शन निर्धारित कर चुकें हैं। ऐसे में याचिकाओं में ‘कर्नाटक हिजाब विवाद’ से लेकर ‘केरल के पत्रकार’ ‘सिद्दीकी कप्पन’ की जमानत के भी कई ‘अहम’ मामलों में शामिल हैं।

बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था। जब ‘उडुपी’ (Udupi) के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब (Hijab to some girl students in government school) पहनने से कक्षा में जाने पर रोक (Stop) लगाई गई थी। इस मामले को लेकर देश के कई राज्यों में सबने काफी बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया था।

मुस्कान  ने ‘अल्लाह हू अकबर’ के लगाये नारे

जानकारी के अनुसार आपको बता दें, ‘8 फरवरी को मांड्या में पीईएस कॉलेज’ (PES College in Mandya on 8th February) के अंदर ‘भगवा शॉल’ पहने लड़कों ने ‘जयश्री राम के नारे’ लगाये थे। इस कारणवश विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में ‘जय श्री राम’ (Long live Rama) के नारे लगाती हुई भीड़ के सामने, 19 साल की मुस्कान खान ने ‘अल्लाह हू अकबर’ (Allah hu Akbar) के नारे लगाए थे। इस सिलसिले में अलग अलग धर्म के नारे लगाने के दौरान ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट जा पहुंचा।

इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि, हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं माना जायेगा है। ऐसे में राज्य सरकार को स्कूलों के अंदर हिज़ाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा (part of the uniform to the hijab) पहनने का निर्देश (Instructions) नहीं दिया जा सकता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईटके लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं । आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button