Hijab Ban Controversy: हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला, अगर बैन हुआ तो मज़बूरी में फिर मदरसों में पढेंगी लड़कियां ?

हिजाब मामले में 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया

हिजाब मामले में 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।10 दिनों की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, एडवोकेट आर वेंकटरमानी ने दलीलें रखी थी। शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी कि शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन सकेंगी या नहीं।

सभी धर्मो के पोषक की तरह हिजाब पर भी हुई मांग

सुनवाई के शुरुआती 6 दिन मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद कर्नाटक सरकार ने अपना पक्ष रखा। जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई प्रतीकों को पहनकर आने की तरह ही हिजाब को भी परमिशन दिए जाने की मांग की गई थी। मामले में प्रत्युत्तर देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और हुज़ेफ़ा अहमदी ने आज प्रस्तुत किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया की भागीदारी के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के तर्क पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि तीन तलाक और गाय की बलि के विपरीत, कुरान में हिजाब का उल्लेख किया गया है और इसे बरकरार रखना मुस्लिम महिलाओं का फर्ज़ है।

लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में आई थीं पढ़ने

हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुन रही थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार 10 दिन से सुनवाई चल रही थी। कर्नाटक हिजाब विवाद पर पांचवे दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। बुधवार की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और हुजेफा अहमदी ने पक्ष रखा। अहमदी ने कहा कि लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ने आई थीं, लेकिन अगर आप हिजाब बैन कर देंगे तो फिर मजबूर होकर मदरसा चली जाएंगी।

 

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