जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मोहर, किसने क्या कहा जानें !

जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है।  इसे संवैधानिक तौर पर सही बताया गया है।

 न्यूज़ डेस्क:  जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है।  इसे संवैधानिक तौर पर सही बताया गया है। इस फैसले के बाद भाजपा के तमाम नेताओं ने खुशी जाहिर की। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया। ताकि उसे राज्य का दर्जा बहाल हो सके। कोर्ट ने इसके लिए 30 सितंबर 2024 की डेड लाइन भी तय कर दी है। कोर्ट  ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने को भी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्य बेंच ने अपने फैसले में कहा की 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वह बरकरार रहेगा।

जम्मू  कश्मीर भारत का अभिन्न अंग

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बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गईं थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक तौर पर वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अस्थायी तौर पर लागू था और जम्मू कश्मीर का अपनी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि  सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। जिसमें भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले की संवैधानिकता बरकरार रखी गई है। यह उम्मीदों, विकास और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की एकता की गूंज है। अदालत ने हमारी एकता के मूल के सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय सबसे ऊपर रखते हैं।’

अमित शाह ने कहा –

कोर्ट के फैसले के बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य विचारधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है।

शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने दी अपनी प्रतिक्रिया

शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं । लेकिन हिंदुओं का पूर्णवास, आतंकवाद का अंत और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का काम अभी नहीं हुआ है।

मिलिंद देवड़ा ने लम्बी पोस्ट शेयर की

कांग्रेस  के पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इसे राजनीतिक संकट भी कम होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से विकास में तेजी आई है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 हमेशा से अस्थाई प्रावधान था। इसे हटाने से हम एक बड़े संवैधानिक कदम की ओर बढ़े हैं।

वहीं इसके अलावा कई नेता और  अभिनेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ख़ुशी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है ।

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