Lucknow: डीएम कार्यालय परिसर में बिक रहा था घटिया दूध, लगा 4.5 लाख का जुर्माना !
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के पराग बूथ पर घटिया गुणवत्ता का फ्लेवर मिल्क बिक रहा था। एफएसडी ने नमूना लेकर जांच के लिए भेजा तो वह अधोमानक मिला।
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के पराग बूथ पर घटिया गुणवत्ता का फ्लेवर मिल्क बिक रहा था। एफएसडी ने नमूना लेकर जांच के लिए भेजा तो वह अधोमानक मिला। एफएसडीए की ओर से दायर वाद पर शुक्रवार न्याय निर्णायक अमित दास ने बूथ मालिक पर 4.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट में 17 वादों का निर्णय हुआ। इसमें घटिया गुणवत्ता, गलत जानकारी बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ मिलने पर 9.75 हजार रुपये जुर्माना लगा। रकम 30 दिन में जमा नहीं किया गया तो राजस्व वसूली होगी।
कई रिटेलर्स पर लगा जुर्माना
खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि पराग बूथ के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना इंदिरानगर स्थित स्पेंसर्स के यहां गलत जानकारी के साथ बेसन बेचने पर लगाया गया है। जय डेयरी राजाजीपुरम के यहां पनीर, लक्ष्मी दूध डेयरी फैजुल्लागंज का दही, देशी टच कुर्सी रोड के यहां सरसों तेल अधोमानक मिला। इनपर 45-45 हजार रुपये जुर्माना लगा है। अवधेश गुप्ता कुम्हरावां इटौंजा के यहां दूध, न्यू इण्डियन डेयरी राजाजीपुरम के यहां खोया, अशोक किराना स्टोर प्रीति नगर सीतापुर रोड के यहां साबूदाना, मां मिष्ठान भण्डार ठाकुरगंज के यहां दूध अधोमानक मिलने पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
पंजीकरण कारोबार पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना
गुप्ता भण्डार खालाबाजार के यहां बिरयानी मसाला, लकी स्टोर नजरबाग के यहां सिंघाड़ा आटा, हिन्द सेवईं उद्योग दुबग्गा के यहां सिवईं गलत जानकारी के बिकती मिलीं। इनके खिलाफ 20 से 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सौरभ नगराम और स्वीटी फूड प्रोडक्ट राजेंद्र नगर के यहां बिना पंजीकरण कारोबार पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगा है।
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