Politics: हाईकोर्ट से सपा प्रवक्ता आईपी सिंह को जमानत, चुनाव में गड़बड़ी करने का लगा था आरोप !
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। बलरामपुर जनपद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत में न हाजिर होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। तथा 15 सितम्बर को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। शुक्रवार को न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
साल 2000 के चुनाव में की थी गड़बड़ी
यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने आईपी सिंह की ओर से दाखिल जमानत याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया। सपा प्रवक्ता पर वर्ष 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है। उस समय जिला पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और बवाल के मामले में बलरामपुर के देहात थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
कई बार समन जाने पर भी कोर्ट में हाज़िर नहीं हुआ
अब यह मुकदमा बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। सपा प्रवक्ता के न हाजिर होने पर कोर्ट ने कई बार उन्हें समन भेजा, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उनके अधिवक्ता देवेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2011 में ही राज्य सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने सम्बंधी आदेश जारी किया था लेकिन कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति से इंकार कर दिया था। वर्ष 2000 में दर्ज यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत चल रहा है।
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