अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले झटका ,ED को जारी किया नोटिस !

SC ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ED को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। आपको बतादे सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

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निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल को जेल ही में बंद रहना होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान जब अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, तभी अदालत ने उनसे कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा कर रखें। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की।

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इस मामले को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया

केजरीवाल की ओर से पेश हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती। अब इस मामले को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सीएम की याचिका खारिज करते समय निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसे छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ‘आम और खास व्यक्ति’ के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।

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