Azam Khan के हेट स्पीच मामले में सेशन कोर्ट ने ख़ारिज की अपील, रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ़ !

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील, जिसके कारण उन्हें विधायक के रूप में....

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील, जिसके कारण उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया, गुरुवार को उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया।

खान ने एक दिन पहले रामपुर जिला और सत्र अदालत में अपील दायर की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को गुरुवार तक अपील पर सुनवाई और फैसला करने का निर्देश दिया था, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। रामपुर अदालत ने 27 अक्टूबर को खान को 2019 के अभद्र भाषा मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

उनकी सजा के बाद, उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विधानसभा सचिवालय ने बाद में उनकी रामपुर सदर सीट खाली घोषित कर दी थी।

चुनाव आयोग पहले ही रामपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ कुछ अन्य विधानसभा सीटों और मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिन के दौरान चुनाव आयोग को रामपुर सदर सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खान की याचिका पर सत्र अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि रामपुर जिला और सत्र अदालत ने खान की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें 16 नवंबर तक मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।

 

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