LG मामले में SC का केजरीवाल को तोहफा, राघव चड्डा ने ट्वीट कर दी बधाई, जाने पूरा मामला !
देश की राजधानी दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में,
देश की राजधानी दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह न्यायमूर्ति भूषण के असहमतिपूर्ण फैसले से सहमत नहीं है कि दिल्ली सरकार के पास सभी सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि एलजी की कार्यपालिका शक्ति उन मामलों पर है, जो विधान सभा के दायरे में नहीं आते हैं. लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को सत्ता मिलनी चाहिए। यदि राज्य सरकार का अपनी सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो कार्य ठीक से नहीं हो पायेगा। अधिकारी सरकार की नहीं सुनेंगे।
Congratulations to the people of Delhi!!
Today's SC verdict giving the elected govt control over officers is a victory not just for AAP govt but for everyone who believes in democracy.
Also a massive defeat for the dictatorial actions of BJP govt under PM Modi.#SatyamevJayte
— Jasmine Shah (@Jasmine441) May 11, 2023
कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि दिल्ली को..
शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर अपना फैसला पढ़ते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का तर्क है कि अफसरों की पोस्टिंग नहीं हो सकती, हम कैसे करेंगे? दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है। कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए केंद्र को इसमें संतुलन बनाना होगा। 239 एए दिल्ली विधानसभा को पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि से संबंधित शक्तियां प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा सारी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: राघव चड्ढा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद आप नेता जैस्मीन शाह ने दिल्ली की जनता को बधाई संदेश दिया। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की आप सरकार के पक्ष में दिए गए फैसले को ‘ऐतिहासिक फैसला’ करार देते हुए पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, “माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एक कड़ा संदेश देता है कि दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारी लोगों की सेवा करने के लिए हैं।” दिल्ली की चुनी हुई सरकार के माध्यम से और न कि अनिर्वाचित हड़पने वालों को केंद्र द्वारा शासन को रोकने के लिए, अर्थात् एलजी।
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