CM Yogi के खिलाफ इस याचिका को SC ने किया खारिज !

सुप्रीम कोर्ट ने आज, 23 जनवरी को, राजस्थान के अलवर में 2018 में एक चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक बातचीत के लिए राज्य के....

सुप्रीम कोर्ट ने आज, 23 जनवरी को, राजस्थान के अलवर में 2018 में एक चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक बातचीत के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। खंडपीठ ने कहा, “इस तरह के मुकदमे केवल अखबारों के पहले पेज के लिए हैं, असल में खारिज कर दिए जाते हैं।”

याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, CM Yogi आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत जाने से पहले भाषण के खिलाफ मऊ की जिला अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

 

 

 

 

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