ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई।

सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका:
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने बताया कि, वाराणसी स्थल पर किए जा रहे सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।

मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि, “हमने एक सर्वेक्षण के संबंध में दायर किया है जिसे वाराणसी संपत्ति के संबंध में आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यह (ज्ञानवापी) अनादि काल से एक मस्जिद रही है और यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से बाधित है।” उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण करने का निर्देश पारित कर दिया गया है और फिलहाल यथास्थिति का आदेश पारित किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा:
वही सीजेआई के इस पर कहा कि, “मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकता हूं? मैं पढुंगा। मुझे देखने दो। ”
बता दें, वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को यहां ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की याचिका खारिज कर दी और 17 मई तक कार्य पूरा करने का आदेश दिया।

 

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