Tamil Nadu: हाईकोर्ट के फैसले पर चुनौती देगा RSS, कार्यक्रम को किया रद्द !

तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान तमिलनाडु की पुलिस को निर्देश दिया है कि, वह संघ को 6 नवंबर को राज्य में 44 जगहों पर मार्च निकालने और जनसभाएं करने की अनुमति दी जाये।

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान तमिलनाडु की पुलिस को निर्देश दिया है कि, वह संघ को 6 नवंबर को राज्य में 44 जगहों पर मार्च निकालने और जनसभाएं करने की अनुमति दी जाये। इस सिलसिले में संघ ने 50 जगहों पर रैली की इजाजत मांगी है।

HC ने संघ की रैली पर लगाईं शर्तें

आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने रविवार (6 नवंबर) को तमिलनाडु में होने वाले अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि, मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से कार्यक्रम के लिए शर्तें लगाए जाने के बाद संघ ने राज्य में अलग-अलग स्थानों पर होने वाले रूट मार्च और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया।

मुख्य सूचना

  • आरएसएस संगठन ने मार्च निकालने और जनसभाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला किया है।
  • मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में 44 स्थानों पर कुछ शर्तों के साथ संघ के कार्यक्रमों की अनुमति दी थी।
  • बता दें कि आरएसएस ने राज्य में 50 जगहों पर रैली करने की अनुमति मांगी।
  • उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में 50 के बजाय 44 स्थानों पर आयोजन की अनुमति दी।
  • आरएसएस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले की घटनाएं काफी बढ़ने लगी हैं।
  • इसको लेकर बीजेपी ने राज्य की सत्तारूढ़ सरकार पर कई आरोप लगाए हैं।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • न्यायमूर्ति के इलानथिरैयां (ilanthiraiyan) ने महज खुफिया विभाग को दी सूचनाएं।
  • इसके आधार पर राज्य में 47 जगहों पर रैली की अनुमति नहीं देने को लेकर पुलिस को फटकार लगाई।
  • खुफिया विभाग ने तमिलनाडु में कुछ जगहों पर कानून-व्यवस्था को लेकर इस तरह की सूचना दी।

 

 

 

 

 

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