#यूपी : इस योजना का कारण ‘कन्या भ्रूण हत्या को रोकना’ व लिंगानुपात सुधारना !

सरकार 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता के आधार पर कुल 2 लाख रुपये देगी

यूपी के गरीब परिवारों की लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर उनकी जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता के आधार पर कुल 2 लाख रुपये देगी। ये मदद सरकार भाग्यलक्ष्मी योजना 2022 लेकर कर रही है।

हत्या को रोकना और लिंगानुपात में सुधार करना

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2022 के माध्यम से गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं को बेटी के जन्म पर 5100 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात में सुधार करना भी है।

किश्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर 

इस योजना का लाभ अलग-अलग किश्तों में दिया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा कुल 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2022 के अनुसार जब बेटी छठी कक्षा में आएगी तो माता-पिता को 3000 रुपये की किश्त जारी की जाएगी, उसके बाद 8वीं कक्षा में 5000 रुपये, कक्षा 10 में 7,000 रुपये और 12वीं कक्षा में 8,000 रुपये की किश्त जारी की जाएगी। वित्तीय सहायता के लिए इसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

क्र संख्या           कक्षा                      वित्तीय धनराशि

1                               06वीं कक्षा                              3 हजार रूपए
2                               08वीं कक्षा                             5 हजार रूपए
3                              10वीं कक्षा                              7 हजार रूपए
4                              12वीं कक्षा                              8 हजार रूपए

आवश्यक शर्ते : 

  • आवेदक माता-पिता उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • वार्षिक आय: परिवार की कुल आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जन्म प्रमाण पत्र (copy) जमा कराने के बाद लड़की के जन्म के एक वर्ष के अंदर नामांकन किया जाना चाहिए।
  • लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं होना चाहिए।
  • लड़की को स्वास्थ्य विभाग (Health Department) से समय पर टीकाकरण या रोग प्रतिरक्षी अवश्य करवाएं।
  • 31 मार्च 2006 के बाद BPL – गरीबी रेखा के नीचे परिवारों में जन्मी लड़कियों के लिए ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
  • माता पिता का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र

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