एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सहमति से यौन संबंध के लिए नहीं दर्ज होगा बलात्कार का मामला – HC

झारखंड हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े रेप के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की....

झारखंड हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े रेप के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि कोई महिला शादी के बाद गैर पुरुष से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने पर बलात्कार या यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं करा सकती है।

दरअसल, देवघर के मनीष कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने या रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ देवघर की सीजेएम कोर्ट में एक महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था। मनीष पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

मनीष ने अपनी अर्जी में कहा कि वह देवघर में महिला यानी याचिकाकर्ता से मिला था. महिला शादीशुदा थी लेकिन उसने कहा था कि वह पति से तलाक लेकर मनीष से शादी करेगी। इसी बीच दोनों में सहमति से संबंध बने लेकिन मनीष ने शादी से इनकार कर दिया।

महिला ने मनीष के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी कि उसने उसका यौन शोषण किया। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा व्यक्ति से शादी का वादा करना अवैध है. अगर दोनों को पता है कि दोनों शादीशुदा हैं तो शादी का वादा गलत है इसलिए उस पर आईपीसी की धारा 376 नहीं लगाई जा सकती।

 

 

 

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