Rajiv Gandhi Case: दोषियों की जल्द रिहाई के खिलाफ केंद्र ने SC में दायर की पुनर्विचार याचिका !

राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में...

राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को अपना फैसला सुनाया था जिसके बाद सभी आरोपियों को 12 नवंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था।

PTI के अनुसार, केंद्र ने कहा कि मामले में एक आवश्यक पक्ष होने के बावजूद उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया। इसने कथित प्रक्रियात्मक चूक को भी उजागर किया, जिसमें कहा गया है कि छूट की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले में उसकी गैर-भागीदारी हुई।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया था। SC ने यह भी कहा कि जिन प्रावधानों के तहत पेरारिवलवन को रिहा किया गया था, वे उन पर भी लागू होते हैं। अदालत ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन द्वारा दायर मामले में आदेश दिया।

कांग्रेस पार्टी ने फैसले पर नाराजगी जताई थी। संचार के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के बाकी हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई और इस फैसले को अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत बताया. रमेश ने कहा कि पार्टी इसकी साफ तौर पर आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अमान्य मानती है।

 

 

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