साढ़े छह साल बाद जेल से निकलेंगे राजा पीटर: तमाड़ विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या की साजिश रचने का है आरोप

झारखण्ड में रांची  जिले के बुंडू के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में 9 अगस्त 2017 से जेल में बंद गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को जमानत मिल गई है।

रांची:  झारखण्ड में रांची  जिले के बुंडू के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में 9 अगस्त 2017 से जेल में बंद गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को जमानत मिल गई है। वह लगभग साढ़े छह साल बाद जेल से बाहर आएंगे। उन्हें झारखण्ड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमानत दी है। अदालत ने उन्हें शर्त के साथ जमानत दी है।

राजा पीटर के कस्टडी पीरियड और ट्रायल में गवाहों की अधिकता को देखते हुए जमानत दी है। इससे पहले हाईकोर्ट से दो बार और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका मेरिट के आधार पर खारिज हो चुकी थी।हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई में प्रार्थी राजा पीटर की ओर से बताया गया कि आरोपी ने जेल में साढ़े छह साल बताए हैं। वहीं इस मामले में गवाहों की संख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए।

दरअसल रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में राजा पीटर को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। इसी को लेकर एनआईए ने उन्हें 9 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था। राजा पीटर तब से जेल में बंद हैं। इस केस को एनआईए ने 28 जून 2017 को अपने हाथ लिया था। इस मामले में एनआईए ने करीब पांच प्रोटेक्टेड गवाह की गवाही भी कराई है।

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