#इजाजत : अब 24 * 7 देशवासी फहरा सकेंगे तिरंगा, जानिए क्या है नया नियम !

मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा उत्सव' के साथ तिरंगा फहराने के नियमों में अहम बदलाव कर रही है

देश की जनता के लिए एक खुशखबरी है। अब हर कोई दिन-रात अपने घर में तिरंगा फहरा सकता है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले ‘हर घर तिरंगा उत्सव’ के साथ तिरंगा फहराने के नियमों में अहम बदलाव कर रही है। अब तक जनता को सूर्योदय से सूर्यास्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति थी।

भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का एक पत्र है, जिसे उन्होंने 20 जुलाई को सभी सचिवों को लिखा था। पत्र में यह भी कहा गया था कि तिरंगा फहराने के नए नियम उसी दिन से लागू हो गए हैं। पत्र में नए नियमों के संबंध में कहा गया कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में और संशोधन किए गए हैं। नए नियम इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय ध्वज यदि किसी खुले स्थान पर या जनता के किसी सदस्य के घर में फहराया जाता है, तो अब उसे दिन-रात फहराया जा सकता है।

पहले यह नियम था

आपको बता दें कि पहले यह नियम था कि जब राष्ट्रीय ध्वज को खुले स्थान पर फहराया जाता है, तो उसे सूर्योदय और सूर्यास्त तक जितना हो सके फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो।

आजादी का अमृत पर्व मना रहे

गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि यह कदम नागरिकों को ‘हर घर तिरंगा’ समारोह में भाग लेने और अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस साल हम आजादी का अमृत पर्व मना रहे हैं, आइए हम हर घर में तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त तक घर में तिरंगा फहराएं। केंद्रीय गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 13 अगस्त को करीब 30 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा।

दिन-रात अपने घरों में तिरंगा फहरा सकती है

आपको बता दें कि इससे पहले 2009 में सरकार ने उद्योगपति नवीन जिंदल को विभिन्न जगहों पर दिन-रात तिरंगा फहराने की इजाजत दी थी। लेकिन अब नियम बदलने के बाद आम जनता भी दिन-रात अपने घरों में तिरंगा फहरा सकती है।

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