#अर्थदंड : आप नेता के खिलाफ नहीं दे पाए सबूत अब देंगे 50,000 रुपये का जुर्माना !

अगर अगली तारीख तक 50 हजार रुपये का जुर्माना जमा नहीं किया गया तो इस मामले में सबूत पेश करने का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा

दिल्ली लोकायुक्त ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ रिश्वत मामले में कोई सबूत नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता और वकील नीरज पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता को आदेश दिया है कि अगर अगली तारीख तक 50 हजार रुपये का जुर्माना जमा नहीं किया गया तो इस मामले में सबूत पेश करने का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा।

सबूत पेश करने का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा

दिल्ली लोकायुक्त ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ रिश्वत मामले में कोई सबूत नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता और वकील नीरज पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता को आदेश दिया है कि अगर अगली तारीख तक 50 हजार रुपये का जुर्माना जमा नहीं किया गया तो इस मामले में सबूत पेश करने का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा।

मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया

करीब साढ़े तीन साल बाद झूठे आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने इस मामले में बिना शर्त माफी मांगी थी। कपिल मिश्रा के माफी मांगने के बाद सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया। दोनों के बीच आपसी सहमति के बाद कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया था।

कोर्ट में कोई साक्ष्य पेश करने में विफल

हालांकि कपिल मिश्रा के झूठे आरोपों के बाद अधिवक्ता नीरज कुमार ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कर सतेंद्र जैन पर लगे आरोपों की लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की। वर्ष 2018 से अब तक परिवादी कोर्ट में कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है।

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