बिना जुर्माने के की जा सकती है अब भी पैन-आधार लिंकिंग, जाने कैसे !
पैन-आधार लिंकिंग पर आईटी विभाग द्वारा अपडेट: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा कल, 30 जून को समाप्त हो गई।

पैन-आधार लिंकिंग पर आईटी विभाग द्वारा अपडेट: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा कल, 30 जून को समाप्त हो गई। आधार से लिंक नहीं होने वाले सभी पैन कार्ड आज से निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन कई लोग आखिरी समय में आधार-पैन लिंक करने को लेकर भी चिंतित हैं।
आपका पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय
हाल ही में कई लोगों ने कल रात ही आधार को पैन कार्ड से लिंक कर तारा जमा कर दिया है। लेकिन कई लोगों को शुल्क जमा चालान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है. क्या इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा? आप इस स्थिति में क्या करते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आयकर विभाग ने दे दिया है।
चिंता करने की कोई बात नहीं है।
आयकर विभाग द्वारा आधार और पैन कार्ड लिंकिंग शुल्क के चालान के संबंध में प्रश्नों के समाधान के लिए एक ट्वीट जारी किया गया था। सरकार ने कहा है कि अगर आधार और पैन लिंक हैं तो आप समय पर शुल्क चुकाकर निश्चिंत हो सकते हैं। पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं होगा. लेकिन कैसे देखें कि पैसा जमा हुआ है या नहीं?
आयकर विभाग ने कहा, पोर्टल पर जाएं और ‘ई-पे टैक्स’ टैब पर जाएं। यदि शुल्क सफलतापूर्वक जमा हो गया है। वहां से पैन और आधार को लिंक किया जा सकता है. चिंता करने की कोई बात नहीं है। ई-चालान डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
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