Pakistan अदालत ने पूर्व PM Imran Khan को 10 साल की सुनाई सजा !

पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को सत्ता में रहने के दौरान बेहद गुप्त जानकारी के निजी इस्तेमाल करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई है पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को सत्ता में रहने के दौरान बेहद गुप्त जानकारी के निजी इस्तेमाल करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है ,इमरान को देश के आधिकारक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, उनके वकील शोएब शाहीन ने एक संदेश में कहा, की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत मुहम्मद जुल्करनैन ने मंगलवार को आदेश सुनाया।

Former Pakistan PM Imran Khan and Shah Mahmood Qureshi sentenced to 10  years in jail in Cipher case | पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और शाह  महमूद कुरेशी को 10 साल

सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान को एक जनसभा के दौरान गोपनीय कूटनीतिक दस्तावेज को सार्वजनिक करने का दोषी पाया गया। इमरान खान के प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान यह घटना घटी थी। जिस दस्तावेज को सार्वजनिक किया गया, उसे अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजा गया था। इमरान खान के पास से वह दस्तावेज कथित तौर पर बरामद नहीं हुआ है। इमरान खान ने गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाए थे कि अमेरिका के इशारे पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। इस घटना के कुछ समय बाद ही अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार को अविश्वास मत के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद से उनके खिलाफ अब तक 150 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को हुई 10 साल जेल की सजा, जानें क्या है  पूरा मामला

8 फरवरी के आम चुनावों में मतदान करने का आग्रह

इस मामले में इमरान खान फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं मामला इस आरोप से संबंधित है कि इमरान खान ने वाशिंगटन में देश के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद में सरकार को भेजे गए एक गुप्त केबल की सामग्री साझा की थी अब साथ ही उन्होंने लोगों से 8 फरवरी के आम चुनावों में मतदान करने का आग्रह किया गया। कहा कि इंशाअल्लाह कप्तान और वाइस कप्तान जल्द ही वापस आएंगे |

हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईटके लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button