शादी के मामलों में लागू पुराना कानून, 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी पर बोली DCW प्रमुख !

दिल्ली महिला आयोग ने बाल विवाह और 15 साल की मुस्लिम लड़की के साथ दुराचार के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग को...

दिल्ली महिला आयोग ने बाल विवाह और 15 साल की मुस्लिम लड़की के साथ दुराचार के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग को उस लड़की से शिकायत मिली थी जिसने कहा था कि उसकी शादी फरवरी 2022 में 15 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई थी।

लड़की ने आयोग को सूचित किया कि वह गर्भवती हो गई, और उसके ससुराल वालों ने भ्रूण को गिराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसने आरोप लगाया है कि उसका पति और ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे गर्म तवे, बिजली के तार और पेचकश से भी मारा।

वैवाहिक घर से निकाला बाहर

आयोग ने कहा कि उसने कहा है कि उसके पति ने उसे अपने वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद वह दिल्ली अपने पैतृक घर आ गई, जहां वह वर्तमान में रह रही है।

इस संबंध में DCW चीफ स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले में की गई गिरफ्तारियों के विवरण के साथ प्राथमिकी की प्रति मांगी है। आयोग ने मामले में 22 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है।

मालीवाल ने कहा, ‘हमें बाल विवाह और 15 साल की बच्ची के साथ दुव्र्यवहार की शिकायत मिली है। लड़की को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा अत्यधिक क्रूरता का शिकार बनाया गया है। मैं जानता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है। हालांकि मेरा मानना है कि यह पुरातन, मध्यकालीन और बर्बर है और देश का कानून यानी POCSO ऐसे मामलों में लागू होना चाहिए।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

 

 

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