नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी, ब्रिटेन में भगोड़े के कानूनी विकल्प खत्म !
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का आखिरी मौका भी गंवा दिया है। अब उसके पास....
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का आखिरी मौका भी गंवा दिया है। अब उसके पास ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। पिछले हफ्ते ही, भारतीय अधिकारियों ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की याचिका पर ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया, जिसमें उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई थी।
ब्रिटेन की अदालतों में भारत सरकार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने 51 वर्षीय नीरव मोदी की अपील के खिलाफ अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा घोटाला भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की तीन कंपनियों, उनके अधिकारियों और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया था।
आपको बता दें कि यह 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का मामला है। नीरव मोदी ने पीएनबी की बार्टी हाउस शाखा के अधिकारियों के साथ मिलकर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के फर्जी डिबेंचर के जरिए इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। इसके बाद केस दर्ज होने से पहले ही नीरव मोदी विदेश भाग गया और फिलहाल ब्रिटेन में है। हालांकि अब भगोड़े नीरव को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।
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