राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने लिया एक बड़ा फैसला, होटल या रेस्तरां मे जबरन नहीं लगेगा सर्विस चार्ज !
होटल और रेस्तरां में लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर बड़ी खबर आई है। अभी तक आपसे होटल या फिर रेस्तरां में सर्विस चार्ज के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा था
होटल और रेस्तरां में लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर बड़ी खबर आई है। अभी तक आपसे होटल या फिर रेस्तरां में सर्विस चार्ज के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा था, अब आपको उससे राहत मिल गई है। बता दें राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने आज एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी होटल या रेस्तरां सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे।
खाने के बिल में नहीं जुड़ेगा सर्विस चार्ज
प्राधिकरण ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसको खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर किसी भी होटल में इसको खाने के बिल में जोड़ेने की कोशिश होगी तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ग्राहक चाहे तो वे इस सेवा शुल्क को दे सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक व उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा। ग्राहक को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
क्या है सर्विस चार्ज?
बता दें जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है। इसे ही सर्विस चार्ज कहा जाता है। आपको बता दें इस समय पर होटलों-रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज वॉलंटरी होती है, लेकिन कस्टमर्स से इसे जबरदस्ती वसूला जाता है।
इस नंबर पर करें शिकायत
यदि कोई उपभोक्ता पता है कि होटल या रेस्तरां इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए उनसे सेवा शुल्क वसूल रहे हैं, उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत व जानकारी दर्ज करा सकते हैं। वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।