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राजधानी में G20 summit के चलते ऑटो चालकों के लिए लागू कई कड़े नियम, ना पालन करने पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना !

दिल्ली सरकार ने सभी यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों जैसे ऑटो और कैब के चालकों को जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए आवश्यक ग्रे वर्दी पहनने का निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार ने सभी यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों जैसे ऑटो और कैब के चालकों को जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए आवश्यक ग्रे वर्दी पहनने का निर्देश दिया है। एक परिवहन अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में ड्राइवरों के बीच वर्दी पहनने के लिए जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा क्योंकि शहर जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और सरकार खराब प्रभाव नहीं डालना चाहती है।

इस संबंध में बार-बार उल्लंघन करने वाले, नियमों के अनुसार, बिना वर्दी के पकड़े जाने पर हर बार अधिक नकद जुर्माना देने के अलावा उनके चालक का परमिट रद्द कर सकते हैं।

चालक पर 10,000 रुपये का लगाया जा सकता जुर्माना

सूत्रों ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के बाद वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के बीच अनुशासन पैदा करने के लिए आने वाले दिनों में कई समर्पित अभियानों के दौरान निर्देशों को लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पिछले सप्ताह एक समीक्षा बैठक में, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में गतिशीलता और कम्यूटर सेवाओं के संबंध में परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए थे।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के तहत प्रत्येक टैक्सी और ऑटो रिक्शा को सड़क पर चलने के लिए परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।

लखनऊ में भी लागू होगा ऐसा नियम ?

कैपिटल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदू चौरसिया ने कहा कि ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को वर्दी पहनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन चालान एक समस्या है। उन्होंने कहा, “ऑटो और टैक्सी चालक मुश्किल से प्रतिदिन 2,000-4,000 कमाते हैं। उनके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना बहुत अधिक है।

वहीं कुछ दिनों बाद G20 की मीटिंग लखनऊ में भी होनी है जिसे लेकर वहां भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है पर अब देखना यह है की क्या ऑटो ड्राइवर्स के लिए लागू हुए दिल्ली में यह नियम लखनऊ में भी किया जाएंगे लागू। 

 

 

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