दिल्ली: आबकारी नीति मामला में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ाई !

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia की दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia की दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट  Rouse Avenue Court ने सोमवार को न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। सिसोदिया को सोमवार को अदालत में पेश किया गया था।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी। मामले में जमानत याचिका 21 मार्च, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। वह वर्तमान में 22 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।

आबकारी नीति लागू करने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले  में गिरफ्तारी जायज : दिल्ली कोर्ट | Manish Sisodia, Excise Policy, Money  Laundering ...

ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में मनीष सिसोदिया ने कहा

मनीष सिसोदिया ने एक ट्रायल कोर्ट  Trial Court में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी थी। जिसके साथ ही उनका कहना था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो Central Bureau of Investigation (सीबीआई) द्वारा बुलाए जाने के बाद वह जांच में शामिल हुए हैं।

इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले जमानत नहीं मिली है। जीएनसीटीडी GNCTD की आबकारी नीति Excise policy के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।

 

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