मनीष सिसोदिया को नहीं मिली अंतरिम जमानत, पत्नी से मिलने के लिए दिया जायेगा समय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को छह सप्ताह की...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जो उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के कारण मांगी थी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा, “अदालत, इस तरह के आवेदनों से निपटने के दौरान, हमेशा दुविधा में रहती है … एक ओर मानवीय मुद्दे हैं … वर्तमान मामले में आरोप प्रकृति में बेहद गंभीर हैं। हालांकि यह अदालत खुद को … आरोपों की गंभीरता से … प्रभावित होने की अनुमति नहीं देती है। लेकिन साथ ही अदालत याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान व्यवस्था में रखी जा रही स्थिति को नहीं भूल सकती है।’
30 मई को सीबीआई मामले में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि “अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है”। अदालत ने पाया कि “तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता” में, सिसोदिया को अंतरिम जमानत पर “रिहा करना बहुत मुश्किल” लगता है।
सिसोदिया को मिलेगा पत्नी से मिलने का अवसर
“हालांकि, साथ ही, इस अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी से मिलने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए एक दिन सीमा सिसोदिया की सुविधा के अनुसार, याचिकाकर्ता को उनके आवास पर ले जाया जाए या अस्पताल में भर्ती होने पर अस्पताल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हिरासत में रखा जाए।
हालाँकि, इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करेगा और न ही वह अपनी पत्नी या अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से मिल सकेगा। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, दिल्ली पुलिस के आयुक्त को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उनके निवास के आसपास या अस्पताल जहां उन्हें ले जाया गया है, के आसपास मीडिया का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता किसी भी फोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेगा।”
सिसोदिया की पत्नी की हुई ये समस्या
अदालत ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी को 3 जून को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसने मेडिकल रिपोर्ट मांगी। इसने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि उसकी “सामान्य स्थिति स्थिर है” लेकिन उसे न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार “निकट निगरानी” की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “यह अदालत हमेशा एक बहुत ही दृढ़ विचार रखती है कि जिस रोगी को चिकित्सा की आवश्यकता होती है उसे तत्काल और प्रभावी चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। इस अदालत ने उस गंभीर अपक्षयी बीमारी पर भी ध्यान दिया है। जिससे…याचिकाकर्ता की पत्नी पीड़ित है…न्याय प्रशासन के संरक्षक के रूप में यह अदालत सुझाव देगी कि सीमा सिसोदिया की जाँच डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा अधीक्षक … सीमा सिसोदिया या परिवार के सदस्य चिकित्सा परीक्षण के लिए एमएस एम्स के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।”
अदालत ने निर्देश दिया कि सिसोदिया की पत्नी की “विस्तृत चिकित्सा जांच और उपचार के लिए एक बोर्ड गठित करने” के लिए एम्स के चिकित्सा अधीक्षक को आदेश की एक प्रति भेजी जाए और इस पर एक रिपोर्ट मांगी जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए पुलिस आयुक्त को भेजी जाए।
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