# लुकआउट सर्कुलर : जानिए क्या है ये नोटिस जिसने बढ़ाई दिल्ली डिप्टी सीएम की मुश्किलें !

एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित शख्स देश छोड़कर भाग ना सके

आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाँच एजेंसी द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया।

आखिर ये सर्कुलर होता क्या है ?

इससे पहले भी यह सर्कुलर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, देश के पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम व अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ भी जारी किया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे है की आखिर ये सर्कुलर होता क्या है ? साथी ही ये किन परिस्तिथियों में जारी किया जाता है ? इसको कौन जारी कर सकता है ?

देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती

आपको बता दें लुकआउट सर्कुलर को लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है। दरअसल ये एक सर्कुलर होता है जिसे एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित शख्स देश छोड़कर भाग ना सके। सीधे शब्दों में कहे तो इसको जारी करना का मुख्य कारण उस व्यक्ति को बिना जाँच एजेंसियों के बताए देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है।

क्या है लुकआउट नोटिस ?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, लुक आउट नोटिस (LOC) जारी करके यह तय किया जाता है कि कोई अपराधी या भगौड़ा देश छोड़कर न जा सके। इस तरह के नोटिस का उपयोग ज्यादातर इमिग्रेशन चेकपॉइंट्स व सी-पोर्ट के लिए किया जाता है। इसके जारी होने के बाद अपराधी के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी जाती है।

मनीष सिसोदिया देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे

हाल फ़िलहाल की बात करें तो केंद्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये लुक आउट नोटिस जारी किया है। इसके जारी हो जाने के बाद अब मनीष सिसोदिया देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। जाँच एजेंसी ये नोटिस दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जारी किया है।

 

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