समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्लाह आजम की विधान सभा सदस्यता समाप्त, विधानसभा सचिवालय ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित की !
समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान को बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया ।

समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान को बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया । विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अब्दुल्ला आजम खान को 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद की अदालत द्वारा दो साल (जेल में) की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया है। उनकी सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे खान ने विधानसभा में रामपुर जिले के स्वार का प्रतिनिधित्व किया।
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— HASHTAG BHARAT NEWS (@HTB_tweets) February 15, 2023
राज्य राजमार्ग पर धरने पर सजा
अब्दुल्ला आज़म खान को उनके पिता के साथ धारा 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अन्य प्रावधानों के तहत 29 जनवरी, 2008 को एक राज्य राजमार्ग पर धरने पर सजा सुनाई गई थी। 31 दिसंबर, 2007 को रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के मद्देनजर पुलिस ने उनके काफिले को चेकिंग के लिए रोक दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विधानसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द करने के बाद उन्हें पहले 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनकी पिछली अयोग्यता 16 दिसंबर, 2019 से प्रभावी थी।
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