खाकी को मिला अनोखा काम, अंडे पर रहेगी पुलिसिया नज़र !

अन्य प्रदेशों से लाए जाने वाले अंडों की खेप की जांच करने के लिए यूपी पुलिस की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में बिना रेफ्रीजरेटर युक्त गाड़ियों के अंडे नहीं लाये जा सकेंगे। इसके लिए बाकायदा अन्य प्रदेशों से लाए जाने वाले अंडों की खेप की जांच करने के लिए यूपी पुलिस की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था संजीव गुप्ता की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के जरिए जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के पुलिस कप्तानों व कमिश्नर को आमजन तक गुणवत्ता युक्त अंडा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने की बात कही गई है।

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अंडे और आम जनता की सेहत का ख्याल

अंडे और आम जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए यूपी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। आदेश पशुधन विभाग की ओर से आया है।  यूपी में अब एक शहर से दूसरे शहर और बाहरी राज्यों से यूपी में अंडा लाने पर यह नियम लागू होगा। नियम के तहत अंडों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एसी गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा।  सरकार का यह नियम 150 किमी पर लागू होगा। इस नियम को पोल्ट्री संचालकों के हक में माना जा रहा है। हालांकि इसका अंदरूनी विरोध भी शुरू हो गया है।

पशुपालन विभाग ने  जारी किया शासनादेश

दरअसल पंजाब, हरियाणा समेत कई प्रदेशों से गर्मी के मौसम में अंडा लाए जाने से उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है।  ऐसे में पशुपालन विभाग ने  एक शासनादेश जारी किया था।  जिसके मुताबिक 150 किलोमीटर की दूरी से अधिक जिन भी इलाकों से अंडों की खेप गाड़ियों से आती है, उनमें रेफ्रीजरेटर लगा होना जरूरी होगा।  मौजूदा समय 40 डिग्री से अधिक का तापमान है, ऐसे में बाहर से आने वाला अंडा वैसे भी गाड़ी में ही खराब हो जाता है और जब वो यहां स्टोर होगा तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। अंडे को अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान चाहिए होता है।

इसीलिए रेफ्रीजरेटर युक्त वाहन का होना जरूरी किया गया है।  शासन ने रेफ्रीजरेटर की व्यवस्था करने के लिए दो माह का समय दिया गया था जो 15 अप्रैल को खत्म हो चुका है। ऐसे में पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि अंडे लाने व ले जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग बॉर्डर पर की जाएगी। जिन वाहनों में रेफ्रीजरेटर नहीं लगा होगा उन्हें वहीं रोक कर एफएसडीए के अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

 

 

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