Jharkhand: सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द, राज्यपाल करेंगे अंतिम फैसला !
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी गई है। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है। आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान को अपने नाम आवंटित करवाने के मामले में यह फैसला किया है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी गई है। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेज दिया है। आयोग ने सोरेन की ओर से एक खान (Mine) को अपने नाम आवंटित करवाने के मामले में यह फैसला किया है। रिपोर्ट आज सुबह सीलबंद लिफाफे में झारखंड राजभवन को भेजी दी गई है। राज्यपाल शीघ्र ही इसकी घोषणा कर सकते हैं।
भाजपा ने लगाए थे आरोप !
भाजपा का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने खुद को पत्थर खनन लीज आवंटित कर लिया था। भाजपा ने इसे भ्रष्ट आचरण बताया। बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। राज्य की कैबिनेट में खनन-वन मंत्री का पदभार हेमंत सोरेन के पास ही है।
आयोग ने सोरेन को जारी किया था नोटिस !
राज्यपाल के परामर्श मांगने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी गयी। मुख्य सचिव की तरफ से खनन लीज के मामले में अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गयी। जिसके बाद आयोग की ओर से सीएम सोरेन को नोटिस जारी कर यह पूछा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना पक्ष वकील के माध्यम से चुनाव आयोग में रखा गया। हेमंत सोरेन के वकील ने आयोग से कहा कि मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत नहीं आता है, जो सरकारी अनुबंधों के लिए अयोग्यता से संबंधित है। निर्वाचन आयोग ने 18 अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। अब आयोग अपनी राय से झारखंड के राज्यपाल को अवगत करायेगा।
सोरेन परिवार से ही हो सकता है अगला सीएम !
झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा अब हेमंत सोरेन के विकल्प पर भी चर्चा कर रही है। यह माना जा रहा है कि सीएम पद सोरेन परिवार में ही रहेगा। वहीं भाजपा ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि हेमंत विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे रख सकते हैं।