व्यवसायिक एवं निजी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना हुआ अनिवार्य !

उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार परिवहन यान तथा गैर परिवहन यानों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है

उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार परिवहन यान तथा गैर परिवहन यानों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन अभी भी व्यवसायिक एवं निजी वाहन बगैर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाये संचालित हो रहे है, जो कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन है साथ ही साथ शासन के मंशा के भी विपरीत है। परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जायेगा।

high security number plate: Government withdraws big facility, हाई  सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर पर बड़ा फैसला, शासन ने वापस ली यह सुव‍िधा - News  Nation

चालान करते हुये वाहन को कर दिया जायेगा सीज

ऐसे परिवहन यान एवं गैर परिवहन यान यथा भारी माल वाहन, यात्री वाहन, ई-रिक्शा, आटो, कार और दो पहिया वाहनों पर अंकित रजिस्ट्रेशन नम्बर अस्पष्ट, अशुद्ध, धुंधले,आधे हिन्दी /अंग्रेजी में अंकित पाये जाने पर कतिपय वाहनों के टूटी नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट को कपड़े/ चोटी से ढकने, फैशनेबल ढंग से अंकित नम्बर प्लेट इत्यादि के साथ-साथ जो निजी वाहन जिनका पंजीकरण 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व हुआ है एवं उन पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवायी गयी है, चेकिंग के दौरान हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) न लगवाने के अभियोग में रू0 5000/00 का चालान करते हुये वाहन को सीज कर दिया जायेगा।

 

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