थमने का नाम नहीं ले रही मुख्तार की मुसीबतें , करोड़ो की बेनामी संपत्ति में आयकर विभाग ने कसा शिकंजा !
अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार यूपी में सुर्खियों में है। जेल में बंद कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी मुश्किल में है।
अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार यूपी में सुर्खियों में है। जेल में बंद कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी मुश्किल में है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेल में पिता-पुत्र से आयकर विभाग (आईटी) की टीम पूछताछ कर सकती है। उससे संपत्ति के मामलों में 125 करोड़ की वसूली हो सकती है। आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति मामले में मुख्तार अंसारी को पहला नोटिस जारी किया है।
अफशां अंसारी के खिलाफ 50 हजार का इनाम
यह नोटिस उन्हें उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में भेजा गया है। आयकर विभाग के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी किसी न किसी रूप में इन कंपनियों में शामिल हैं. जिससे पता चलता है।इसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी का भी नाम है। अफशां अंसारी के खिलाफ कोतवाली थाना क्षेत्र में 406, 420, 386, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अफशा अंसारी पर इनाम घोषित किया है और वह फिलहाल फरार बताई जा रही है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 अप्रैल को सुनाया जाना है फैसला
मुख्तार अंसारी को दिए नोटिस में आयकर विभाग ने कहा है कि गाजीपुर की यह जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के शख्स ने खरीदी है. बताया जाता है कि यह जमीन एक करोड़ 29 लाख रुपये में खरीदी गई थी, लेकिन आयकर विभाग की जांच में पता चला है कि गणेश दत्त मिश्रा की सालाना आय बहुत कम है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी व अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है।
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