Bilkis Bano Case : बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले पर SC में 2 मई को सुनवाई !
केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने आज कहा कि वे बिलकिस बानो मामले के दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइलों में छूट की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग कर सकते हैं।
केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने आज कहा कि वे बिलकिस बानो मामले के दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइलों में छूट की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से माफी की फाइलें नहीं दिखाने पर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध “भयावह” था।
कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट पर मूल फाइलें मांगी थीं
केंद्र, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे 27 मार्च के उस आदेश की समीक्षा दायर कर सकते हैं जिसमें कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट पर मूल फाइलें मांगी थीं। सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने आज शीर्ष अदालत से कहा कि वह फाइलें पेश नहीं करेगी।
राज्य को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं
शीर्ष अदालत ने आज दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें खुद पीड़िता द्वारा दायर याचिका भी शामिल है और बिलकिस बानो बलात्कार मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले पर सवाल उठाया। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है, तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार राज्य के फैसले से सहमत है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कार्रवाई जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए, इन दोषियों की रिहाई एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। शीर्ष अदालत ने 1000-1500 दिनों के बीच दिए गए पैरोल पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध है। 11 दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ दायर याचिकाओं के संबंध में अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
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