‘लखनऊ’: लेवाना सुसाइड होटल अग्निकांड मामले की कल होगी सुनवाई, न्यायालय ने इमारतों का मांगा ब्योरा !
'लखनऊ' (Lucknow) के अग्निकांड 'लेवाना सुइट्स होटल' (Levana Suites Hotel) मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।
‘लखनऊ’ (Lucknow) के अग्निकांड ‘लेवाना सुसाइड होटल’ (Levana Suicide Hotel) मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान न्यायालय ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है। ऐसे में कोर्ट का कहना है कि, यह पूर्ण अविश्वसनीय रूप से अवैध निर्माण बिल्डिंग बनाई थी।
‘Vice-Chairman’ को अदालत में पेश होने को कहा
जानकरी के अनुसार इन अवैध निर्माणों के लिए केवल बिल्डर को दंडित करना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि ऐसा होने देने लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर एलडीए के Vice-Chairman को अदालत में पेश होने को कहा है।
‘न्यायालय’ ने इमारतों का मांगा ब्योरा
सूत्रों के मुताबिक न्यायालय ने चीफ फायर अफसर (Court Chief Fire Officer) से इन सभी इमारतों का ब्योरा मांगा है। बता दें कि इस सिलसिले में आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते मानक के अनुरूप नहीं हैं।
‘अधिकारियों’ की बताई मिलीभगत
ऐसे में जनता का कहना है कि होटल में आग बुझाने के उपकरणों (fire extinguishers) का कोई इंतजाम नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर (September) को होगी। इस मामले में अवैध निर्माण के नाम पर प्रतिष्ठान चलाने वाले सभी होटल्स पर की जायेगी कार्यवाही। ऐसे में जनता का कहना है कि यह अग्निकांड अधिकारियों की एक मिलीभगत बताई जा रही है।
महत्वपूर्ण जानकारियां
- जनहित याचिका में कल है सुनवाई, जिसमें एलडीए वीसी को देना है विवरण।
- बिना कार्य पूर्ण हुए मिथ्या प्रगति रिपोर्ट पर दो साल पहले जारी किया गया था सीसी।
- अपूर्ण कार्यों और कई समस्याओं को लेकर आवंटी लगा।
- लखनऊ विकास प्राधिकरण से लगातार कर रहे है शिकायत।
- फायर विभाग की एनओसी खुद एलडीए के अपार्टमेंट में नहीं और सीसी में है बहुत सी ख़ामियाँ हैं।
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