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मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात पुलिस ने जारी की 1,262 पेज की चार्जशीट !

2022 के मोरबी सस्पेंशन ब्रिज (Morbi Suspension Bridge) ढहने के मामले में शुक्रवार को 1,262 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई, जिसमें 134 लोगों की जान चली गई।

2022 के मोरबी सस्पेंशन ब्रिज (Morbi Suspension Bridge) ढहने के मामले में शुक्रवार को 1,262 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई, जिसमें 134 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 24 जनवरी को गुजरात की एक अदालत ने मोरबी में 30 अक्टूबर को पुल गिरने के मामले में ओरेवा समूह के जयसुख पटेल की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था,

जिसमें 134 लोग मारे गए थे। रविवार को मोरबी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) एमजे खान ने दंड प्रक्रिया संहिता (code of criminal procedure) (सीआरपीसी) की धारा 70 के तहत पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (arrest warrant) जारी किया।

10 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट

राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अशोक यादव ने मीडिया को बताया कि 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिनमें से नौ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि निदेशक फरार है। अधिकारी ने बताया कि प्रबंधक दीपक पारेख, दिनेश दवे, तीन सुरक्षा गार्ड, दो टिकट क्लर्क और इतने ही निजी संविदा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और वे न्यायिक हिरासत में है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर को मोरबी दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लिया, राज्य के गृह विभाग सहित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी।

मोरबी पुल ढहने की घटना एक “बड़ी त्रासदी”

नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोरबी पुल ढहने की घटना एक “बड़ी त्रासदी” थी, क्योंकि इसने गुजरात उच्च न्यायालय से कहा, जो पहले से ही इस मामले में सुनवाई कर रहा था, समय-समय पर सुनवाई करने के लिए। सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अन्य बातों के साथ-साथ कैरिजवे की मरम्मत, रखरखाव और संचालन में ओरेवा समूह की ओर से कई खामियों का हवाला दिया था।

 

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