भारत सरकार ने किया विदेशी फंडिंग नियमों में ये ख़ास संशोधन !

इसने पहले कहा था कि "कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी रिश्तेदार से रुपये से अधिक या उसके बराबर विदेशी योगदान प्राप्त करता है

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कुछ छूट देने के लिए विदेशी फंडिंग नियमों में संशोधन किया है। जैसे कि रिश्तेदारों को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत अधिक पैसा भेजने की अनुमति देना। संगठनों को बैंक खाते खोलने के बारे में सरकार को सूचित करने के लिए अधिक समय देना होगा।

उसे भी समाप्त कर दिया गया

एक प्रावधान जिसके तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाले किसी संगठन/व्यक्ति को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हर तिमाही में इस तरह के योगदान की घोषणा करने की आवश्यकता होती है, उसे भी समाप्त कर दिया गया है।

तीस दिन शब्दों के लिए “तीन महीने” शब्द को प्रतिस्थापि

नए नियम के तहत विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022, गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए। नोटिस में कहा गया है कि “विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011, नियम 6 में -” एक लाख रुपए ” शब्दों के लिए “दस लाख रुपए” शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। “तीस दिन” शब्दों के लिए “तीन महीने” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ”

विदेशी धन प्राप्त करने के लिए नोटिस

नियम 6 रिश्तेदारों को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए नोटिस देता है। इसने पहले कहा था कि “कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी रिश्तेदार से रुपये से अधिक या उसके बराबर विदेशी योगदान प्राप्त करता है। तो उसे सरकार को सूचित करने के लिए अधिक समय देना होगा।

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