जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, इस मामले हुई थी सजा !
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बुधवार, 28 दिसंबर को लगभग 14 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद मुंबई की आर्थर रोड....
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बुधवार, 28 दिसंबर को लगभग 14 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद मुंबई की आर्थर रोड सेंट्रल जेल से जमानत पर बाहर आए।
देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को जमानत देने के अपने फैसले पर रोक लगाने के केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध को खारिज करने के बाद रिहा कर दिया गया था।
यह देखते हुए कि नियमित अदालत ने पहले फैसला सुनाया था कि कारावास के विस्तार के लिए कोई और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, न्यायमूर्ति संतोष चपलगांवकर की एकल-न्यायाधीश अवकाश पीठ ने सीबीआई के तर्क को सुनने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
शाम करीब 4.55 बजे जेल से बाहर आए अनिल देशमुख का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हीरो की तरह स्वागत किया।
जस्टिस एमएस कार्णिक ने 12 दिसंबर को अनिल देशमुख को जमानत दी थी, लेकिन 10 दिनों के लिए आदेश पर रोक लगा दी थी क्योंकि सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए समय मांगा था।
देशमुख को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े के बयान को छोड़कर, सीबीआई द्वारा दर्ज किसी भी बयान से पता चलता है कि एनसीपी नेता के इशारे पर मुंबई में बार मालिकों से पैसे वसूले जा रहे थे।
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