मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को मिली मंजूरी, पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना !
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को मंजूरी मिल गई हैं। इसपर पूर्व सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कह दी हैं।
मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को शामिल करने की अनुमति बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शीर्ष अदालतों के फैसले पर खुशी व्यक्त की है वही राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस अनुमति को भाजपा की जीत बताई हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा:
मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की, “यह एक ऐतिहासिक दिन है। सत्यमेव जयते! यह फिर से साबित हो गया है कि सत्य हार नहीं सकता। मैं एससी को धन्यवाद देता हूं। हमने कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने पाप किया था और एससी में गया था। जिस पर पहले यह निर्देश दिया गया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएंगे।”
कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नीयत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी।
मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ जी क्यों आपके एडवोकेट जनरल ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात थी तो कोर्ट में खड़े नहीं हुए?कमलनाथ जी, अब ओबीसी बहुत समझदार है, आपने पाप किया है वह जान गया है। pic.twitter.com/tsIGr9KABi
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 18, 2022
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अघ्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया हैं।
हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्यप्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होना चाहिये, सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये।
हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) May 18, 2022
शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। बता दें कि, आरक्षण की सीमा 50 फीसदी होगी। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया था कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी देरी होने पर स्थानीय निकाय चुनाव को पूरा किया जाए।