# भष्टाचार पर धमाका : कुछ सेकंडो में जमींदोज़ हुआ नॉएडा का ट्विन टावर !

अब तक एमराल्ड कोर्ट और एटीएस ग्रीन सोसाइटी के सभी 1396 फ्लैट पूरी तरह खाली हो चुके हैं, आज दोपहर 2.30 बजे तोड़-फोड़ का काम किया

नोएडा के सेक्टर 93ए में सुपरटेक ट्विन टावरों की एक श्रृंखला एक विस्फोट से बराबर हो गई है। विस्फोट के बाद धुआं निकला। क्षेत्र में हर तरफ धुंआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले एनडीआरएफ की एक टीम, 560 पुलिस कर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 जवान, 4 क्विक रिस्पांस टीम आसपास के इलाके में तैनात की गई थी। इसलिए आज यानी 28 अगस्त को दोपहर 2.30 बजे तोड़-फोड़ का काम किया गया।

तोड़े जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई

उधर, नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी में ट्विन टावरों को तोड़े जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तक एमराल्ड कोर्ट और एटीएस ग्रीन सोसाइटी के सभी 1396 फ्लैट पूरी तरह खाली हो चुके हैं। फ्लैट में रहने वाले सभी लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। कोई अपने दोस्तों से मिलने गया है तो कोई यात्रा और हिल स्टेशन पर निकल गया है।

सुनवाई हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी हुई

इन टावरों को गिराने का पहला आदेश हाईकोर्ट ने अप्रैल 2014 में दिया था। फिर एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और अब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इन टावरों को तोड़ा जा रहा है। ट्विन टावरों में फ्लैट खरीदने वाले लोगों का कहना है कि उनका पैसा वापस किया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी |

रजिस्ट्री में आईपीआर दाखिल करना होगा

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई में कहा कि सुपरटेक होमबॉयर्स को कुछ रकम का भुगतान करने के लिए 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में आईपीआर दाखिल करना होगा। वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि खरीदारों से कुल 5.15 करोड़ रुपये लंबित हैं। सीआरबी और सुपरटेक के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है।

 

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