Hijab Ban Supreme Court Verdict: जजों के फैसले में दिखा मतभेद, बड़ी बेंच सुनाएगी अब फैसला !
शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया।
शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। पर बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया जिसके चलते इस मामले में जजों की एकराय नहीं बन पाई, इसलिए केस को आगे chief Justice के पास भेजा गया है। इस मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी।
क्या फैसला आज लिया गया
हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था वही आज जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया तो दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है।
अगले आदेश तक हिजाब बैन जारी
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 26 अपीलों को खारिज कर दिया। वहीँ दूसरी और पीठ के दूसरे सदस्य सुधांशु धूलिया ने अपनी अलग राय रखते हुए कहा कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा की आवश्यक नहीं थी। फैसले सामान न होने के कारण SC ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभाजित फैसला (Split Verdict) दिया है। ऐसे में अभी हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला ही लागू होगा।
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