BREAKING NEWS: दो साल की सजा के बावजूद, जेल नहीं जाएंगे राहुल गांधी, मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला !

गुजरात के सूरत में एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित "मोदी उपनाम" टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया।

गुजरात के सूरत में एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित “मोदी उपनाम” टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया।

इस पूरे मामले के पीछे की कहानी की बात करे तो कांग्रेस नेता के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी के लिए दर्ज कराई गई शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

Delhi Police at Rahul Gandhi's doorstep over 'women being sexually assaulted' remark; he calls it unprecedented, questions process

पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया, ?

एक ट्वीट में, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (GPCC) के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि पार्टी ‘भाजपा की तानाशाही’ के आगे नहीं झुकेगी, और राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोगों से बड़ी संख्या में उपस्थित होने की अपील की। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”

राहुल को मिली जमानत

इस पूरे मामले के बाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में जमानत मिल गयी है। चार साल पुराने इस केस में राहुल गांधी को एक बड़ी राहत हाथ लगी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को इस पूरे केस के चलते २ साल की सजा सुनाई है। पर फ़िलहाल कोर्ट ने 30 दिन की bail मंजुर कर दी गयी है।

अदालत द्वारा 10,000 रुपये के जमानत बांड का भुगतान करने के बाद आदेश सुनाए जाने के बाद वायनाड के सांसद को भी जमानत मिल गई। मौजूदा सांसद के तौर पर उन्हें तुरंत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा और आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए उनके पास 30 दिन का समय है।

 

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